
हल्द्वानी | 22 जनवरी 2026 (सूवि)
जनपद नैनीताल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में पंजीकृत आपराधिक मुकदमों के आधार पर ललित मोहन रयाल, जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा पाँच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार—
साजिद नबी पुत्र रहमत नबी, निवासी आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं।
मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद, निवासी लाइन नंबर-18, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज हैं।

मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी, निवासी लाइन नंबर-6, आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन मुकदमे पंजीकृत पाए गए।
शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन, निवासी लाइन नंबर-10, आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज हैं।
मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन, निवासी लाइन नंबर-5, बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जनहित और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से संबंधित व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश पारित किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आगे भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।







