हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 17 फर्मों पर 3.45 लाख रुपये का जुर्माना
हल्द्वानी, 15 अक्टूबर 2026। नैनीताल जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई करते हुए 17 फर्मों और संबंधित व्यक्तियों पर कुल 3 लाख 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह कार्रवाई न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने विभिन्न मामलों की सुनवाई के बाद की।

प्रशासन के अनुसार, संबंधित मामलों में खाद्य पदार्थों में मिलावट, दूध और खोया के अधोमानक पाए जाने, खाद्य कारोबार के लिए लाइसेंस या पंजीकरण न होने, एक्सपायरी खाद्य सामग्री रखने और बेचने तथा गंदगी एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण और बिक्री करने जैसे मामले शामिल हैं। इन गतिविधियों को आम जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा मानते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत जुर्माना लगाया गया है।

इन फर्मों पर लगा सबसे अधिक जुर्माना
एसएफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, पंतनगर पर दो अलग-अलग मामलों में 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं, एमएम होटल्स लिमिटेड, मल्लीताल पर 25 हजार रुपये, सरताज अली पर 30 हजार रुपये तथा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की कैंटीन/मेस से संबंधित योगेश सनवाल और प्रज्ञान भारद्वाज पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा, मित्रा दा चाप, कुसुमखेड़ा पर 20 हजार रुपये, आसिफ चिकन शॉप, मंगल पड़ाव पर 15 हजार रुपये और न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स, बनभूलपुरा पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

अन्य मामलों में भी कार्रवाई
न्यू हजारा एंड कंपनी, हल्द्वानी; मनोज स्वीट्स, भतरोजखान; राजेन्द्र प्रसाद; माधवी जनरल स्टोर, गरमपानी सहित अन्य प्रतिष्ठानों और संबंधित व्यक्तियों पर 5 हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। इनमें वैष्णवो डेयरी, हल्द्वानी और आरके मटन एंड चिकन शॉप, हल्द्वानी से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने, प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने तथा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और उसकी वैधता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
रिपोर्ट: रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड







