नैनीताल, 7 मई। जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने तीन व्यक्तियों को ‘गुंडा’ घोषित करते हुए 6 माह के लिए जिला बदर करने की कार्रवाई की है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा संबंधित आरोपियों के आपराधिक इतिहास एवं अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर पारित किया गया।

जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामनगर थाना क्षेत्र की फौजी कॉलोनी पूछड़ी निवासी इमरान पुत्र वकील के विरुद्ध वर्ष 2021 से 2024 के बीच भारतीय दंड संहिता (IPC) एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में कुल पांच मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। इनमें चोरी, आपराधिक गतिविधियों एवं अन्य गंभीर मामलों से संबंधित धाराएं शामिल हैं।

वहीं मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के दुत्कानेधार निवासी नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह के खिलाफ वर्ष 2016 से 2021 के बीच आबकारी अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा रामनगर थाना क्षेत्र के मिश्रा घाट छोई निवासी केवल सिंह पुत्र मक्खन सिंह के विरुद्ध वर्ष 2022 से 2025 के बीच आबकारी अधिनियम के अंतर्गत चार मुकदमे दर्ज पाए गए।

अभियोजन पक्ष ने अपने तर्कों में बताया कि तीनों व्यक्तियों की गतिविधियों से क्षेत्र में जनशांति भंग होने की आशंका बनी रहती है तथा समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं आपराधिक रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने तीनों आरोपियों को ‘गुंडा’ घोषित करते हुए 6 माह तक जनपद नैनीताल की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।








