नैनीताल, 16 अप्रैल 2026।
हल्द्वानी हिंसा मामले में बड़ी कानूनी राहत देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को जमानत दे दी है। यह फैसला न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की डबल बेंच ने सुनाया।

गौरतलब है कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी में हुई हिंसा के मामले में अब्दुल मलिक को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उन पर यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और वे पिछले दो वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद थे।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संप्रीत अजमानी और अधिवक्ता विकास गुगलानी ने मजबूत पैरवी की। उन्होंने अदालत में दलील दी कि घटना के दिन आरोपी घटनास्थल और शहर में मौजूद नहीं थे तथा उनके पक्ष में प्रस्तुत साक्ष्य जमानत के लिए पर्याप्त हैं।
बताया गया कि इस मामले में पहले कई बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी, लेकिन इस बार अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए जमानत मंजूर कर ली। मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी हाईकोर्ट को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे।

जमानत मंजूर होने के बाद आरोपी के परिजनों और समर्थकों ने राहत की सांस ली और हाईकोर्ट का आभार व्यक्त किया। वहीं, मामले को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।







