नैनीताल में पांच आरोपियों पर कार्रवाई, छह महीने के लिए किए गए जिला बदर
नैनीताल। जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने पांच आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। विभिन्न आपराधिक मामलों में दर्ज मुकदमों के आधार पर विधिक प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला बदर किए गए आरोपियों में रामनगर के बंबाघेर निवासी वसीम खान पुत्र रईस अहमद शामिल हैं। उनके विरुद्ध जुआ अधिनियम, आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता और गैंगस्टर एक्ट सहित कई मामलों में मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।

वहीं, रामनगर के शिवनगर कॉलोनी, चोरपानी निवासी अनुज पुत्र रमेश चंद्र के खिलाफ आईपीसी के तीन और आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज है। बनभूलपुरा क्षेत्र निवासी फरहान उर्फ बीड़ी पुत्र मोबीन के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं।

इसके अलावा, काठगोदाम थाना क्षेत्र के नवाड़खेड़ा, गौलापार निवासी रोहित आर्य पुत्र प्रेम राम के खिलाफ आईपीसी का एक और आबकारी अधिनियम के तीन मुकदमे दर्ज हैं। मुखानी थाना क्षेत्र के कठघरिया स्थित धचनी नंबर-1 निवासी अमर जोशी पुत्र भैरव दत्त जोशी के विरुद्ध आईपीसी के तीन मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने संबंधित मामलों में सुनवाई और विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पांचों आरोपियों को छह माह तक नैनीताल जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए हैं।

प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखना और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करना है।
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