भीमताल में यातायात सुरक्षा व साइबर अपराध को लेकर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित

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भीमताल।
माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशानुसार तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश श्री प्रशांत जोशी के निर्देशन में नगर पालिका परिषद भीमताल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन सिविल जज (सी.डी.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल द्वारा किया गया।

शिविर में सर्वप्रथम थानाध्यक्ष भीमताल श्री शिवराज सिंह बिष्ट ने यातायात सुरक्षा एवं मोटर वाहन अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम सड़क परिवहन, वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, यातायात नियमों एवं सुरक्षा मानकों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना तथा लापरवाह चालकों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई करना है। साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा, गोल्डन आवर में घायलों को सहायता, अनिवार्य बीमा एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला।

इसके पश्चात सब-इंस्पेक्टर गुरविंदर कौर द्वारा साइबर अपराध से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर जानकारी दी गई तथा साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताए गए।

शिविर में सिविल जज (सी.डी.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने महिला प्रतिकार योजना तथा टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में बताते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता हेतु आमजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है।

कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष यशवंत कुमार, पीएलवी नवाब खान, सभासदगण एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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