हल्द्वानी मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, फलों में केमिकल जांच के लिए नमूने लिए

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बिना लाइसेंस Ripening Chamber चलाने पर नोटिस, कारोबारियों को सख्त चेतावनी


हल्द्वानी।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशों के अनुपालन में सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने हल्द्वानी की नवीन कृषि एवं फल-सब्जी मंडी में विशेष अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व उपायुक्त खाद्य संरक्षा कुमाऊं मंडल डॉ. राजेन्द्र सिंह कठायत ने किया। इस दौरान मंडी में बेचे जा रहे फलों और सब्जियों में अप्राकृतिक रंगों और आर्टिफिशियल रिपनिंग एजेंट्स के इस्तेमाल की जांच की गई।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए टीम ने थोक और फुटकर विक्रेताओं से पपीते और केले के कुल 2 नमूने संग्रहित किए। इन नमूनों को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।


निरीक्षण के दौरान एक कारोबारी को केले पकाने के लिए Ripening Chamber का FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण न होने पर नोटिस जारी किया गया। साथ ही सभी फल और सब्जी कारोबारियों को निर्देश दिए गए कि वे फलों को पकाने में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित रसायनों, विशेष रूप से कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग न करें।


अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल FSSAI द्वारा अनुमोदित एथिलीन रिपनर का ही उपयोग किया जाए। इसके अलावा सब्जियों में कृत्रिम रंगों के प्रयोग पर भी सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए गए।


खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम जनता से अपील की है कि बाजार में पहले से कटे हुए फल और सब्जियां खरीदने से बचें, क्योंकि इनके दूषित होने की संभावना अधिक रहती है। साथ ही घर लाए गए फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही उपयोग करें।


अधिकारियों ने चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस अभियान में सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारी नैनीताल अजब सिंह रावत, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी अभय कुमार सिंह एवं मंडी समिति के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

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